Section 162 of BNS in Hindi

Section 162 of BNS in Hindi

जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में एक अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा अपने कार्यालय के निष्पादन में किसी वरिष्ठ अधिकारी पर हमले के लिए उकसाता है, यदि ऐसा हमला किया जाता है उस उकसावे के परिणाम के लिए सात साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।