Section 279 of BNS in Hindi: सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को गंदा करना

सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को गंदा करनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई भी स्वेच्छा से किसी सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को दूषित या गंदा करता है, ताकि इसे उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त बना सके जिसके लिए इसका सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। , या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से।