Section 299 of BNS in Hindi

Section 299 of BNS in Hindi

299. जो कोई, भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपों द्वारा या इलैक्ट्रानिक साधर्ना द्वारा या अन्यथा करता है या करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोर्नो से. दण्डित किया जाएगा।

🔎 धारा 299 – धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला जानबूझकर अपमान

a diagram of a flowchart explaining bns 299

📘 मुख्य बिंदु:

  • यह धारा ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जो:
    • किसी धार्मिक वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर और द्वेषपूर्ण उद्देश्य से अपमान करता है।
    • ऐसा बोलकर, लिखकर, इशारों, दृश्य रूपों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करता है।

⚖️ दंड:

  • अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास
  • या जुर्माना,
  • या दोनों