Section 352 of BNS in Hindi: शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान

शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान Bharatiya Nyaya Sanhita 2023
352. जो कोई, किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करता है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
यह विवरण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352 का है, जो “शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान” से संबंधित है। नीचे इसका सारांश और चार्ट प्रस्तुत किया गया है
बिंदु | विवरण |
---|---|
🔍 क्या | जानबूझकर किसी व्यक्ति का ऐसा अपमान करना जिससे वह व्यक्ति भड़ककर शांति भंग कर दे |
🎯 उद्देश्य | लोक शांति को भंग करवाना या अपराध करवाना |
⚖️ सजा | 2 वर्ष तक कारावास, या जुर्माना, या दोनों |
📍 स्थान | यह अपराध किसी भी स्थान पर हो सकता है – न केवल सार्वजनिक स्थल |
❌ अपवाद | यदि अपमान जानबूझकर नहीं किया गया, तो यह धारा लागू नहीं होगी |

क्या यह अपराध सिर्फ सार्वजनिक स्थलों पर होता है?
- नहीं, यह अपराध किसी भी स्थान पर हो सकता है, यदि उद्देश्य लोक शांति को भंग करना हो।
अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर अपमान नहीं किया लेकिन गुस्से में आकर ऐसा कर दिया, तो क्या यह धारा लागू होगी?
- अगर अपमान जानबूझकर नहीं किया गया, तो यह धारा लागू नहीं होगी। इसे जानबूझकर किए गए अपमान के तहत आना होगा।
यह धारा कब लागू होती है?
- जब अपमान करने का उद्देश्य सार्वजनिक शांति भंग करना या अन्य अपराध को उत्पन्न करना हो।