Article 114 of Indian Constitution in Hindi

Article 114 of Indian Constitution: विनियोग विधेयक

Article 114 of The Indian Constitution
Article 114 of The Indian Constitution

Article 114 विनियोग विधेयक – Constitution Of India

(1) लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, भारत की संचित निधि में से–
(क) लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और
(ख) भारत की संचित निधि पर भारित, किन्तु संसद‌ के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की,
पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में संसद‌ के किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं।

(3) अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं।

FAQ on अनुच्छेद 114 in Hindi

1. विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 114) क्या है?
विनियोग विधेयक वह विधेयक है जो संसद में पेश किया जाता है, ताकि लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों के लिए भारत की संचित निधि से आवश्यक धनराशि निकाली जा सके और किसी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की जा सके।


2. विनियोग विधेयक कब प्रस्तुत किया जाता है?
विनियोग विधेयक तब प्रस्तुत किया जाता है जब लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान स्वीकृत किया जाता है, ताकि संचित निधि से आवश्यक धनराशि का प्रबंध किया जा सके।


3. क्या विनियोग विधेयक में कोई संशोधन किया जा सकता है?
नहीं, विनियोग विधेयक में अनुदान की राशि या इसके उद्देश्यों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। कोई भी प्रस्तावित संशोधन पीठासीन व्यक्ति द्वारा अनुमोदन के बाद ही स्वीकार किया जा सकता है।


4. विनियोग विधेयक में संशोधन की स्वीकृति कौन देता है?
विनियोग विधेयक में किसी भी संशोधन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय संसद के पीठासीन व्यक्ति (Presiding Officer) का होता है, और उनका निर्णय अंतिम होता है।


5. क्या बिना विनियोग विधेयक के भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है?
नहीं, भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि केवल विनियोग विधेयक द्वारा अनुमोदित और पारित होने के बाद ही निकाली जा सकती है। इसके बिना कोई भी निकासी अवैध होगी।