Article 103 of Indian Constitution: सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
Article 103 सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय – Constitution Of India
(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।]