Article 12 of Indian Constitution: परिभाषा

Article 12 परिभाषा– Constitution Of India.
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ”राज्य” के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।
अनुच्छेद 12 के संदर्भ में तीन प्रमुख FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) निम्नलिखित हैं:
1. “राज्य” शब्द का क्या मतलब है, जैसा कि अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है?
- अनुच्छेद 12 में “राज्य” का मतलब है भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, विधान-मंडल, और भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर आने वाले सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, जो भारत सरकार के नियंत्रण में होते हैं।
2. क्या अनुच्छेद 12 में “राज्य” की परिभाषा में केवल सरकारें शामिल हैं?
- नहीं, इसमें केवल भारत और राज्य सरकारें नहीं, बल्कि स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी शामिल हैं, जो भारत सरकार के नियंत्रण में आते हैं, जैसे नगर निगम, पब्लिक बोडी आदि।
3. अनुच्छेद 12 में “राज्य” की परिभाषा का क्या उद्देश्य है?
- इस परिभाषा का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा केवल सरकारों या सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सभी संस्थाएं, जो राज्य के नियंत्रण में आती हैं, उनके खिलाफ भी उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।