Article 16 of Indian Constitution in Hindi

Article 16 of Indian Constitution: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

Article 16 of Indian Constitution in Hindi

Article 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता– Constitution of India

(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो 1[किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्र्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में 3[किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर, पारिणामिक ज्येष्ठता सहित,प्रोन्नति के मामलों मेंआरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक्‌ वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्‍या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो।


अनुच्छेद 16 के संदर्भ में तीन संक्षिप्त FAQs:

1. क्या अनुच्छेद 16 के तहत राज्य में नियुक्तियों में समान अवसर सुनिश्चित किए जाते हैं?

  • हां, अनुच्छेद 16(1) के तहत, राज्य में किसी भी पद के लिए नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के बिना समान अवसर मिलेगा।

2. क्या राज्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण कर सकता है?

  • हां, अनुच्छेद 16(4) और 16(4क) के तहत, राज्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में नियुक्ति और प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।

3. क्या राज्य धार्मिक संस्थाओं में विशिष्ट धर्म के अनुयायी को नियुक्त कर सकता है?

  • हां, अनुच्छेद 16(5) के तहत, राज्य धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं में कार्यरत पदों के लिए विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के अनुयायी को नियुक्त करने का प्रावधान कर सकता है।