Article 16 of Indian Constitution: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
Article 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता– Constitution of India
(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।
(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो 1[किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्र्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।
(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
(4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में 3[किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर, पारिणामिक ज्येष्ठता सहित,प्रोन्नति के मामलों मेंआरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक् वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो।
FAQs on Article 16 of the Indian Constitution
Q1: What is Article 16 of the Indian Constitution about?
A1: Article 16 of the Indian Constitution deals with the right to equality in matters of public employment.
Q2: What is the main objective of Article 16?
A2: The main objective of Article 16 is to ensure equality of opportunity in public employment and to prevent discrimination based on factors such as religion, race, caste, sex, descent, place of birth, or residence.
Q3: What does Article 16 guarantee regarding employment under the State?
A3: Article 16 guarantees equality of opportunity for all citizens in matters of employment or appointment to any office under the State.
Q4: Does Article 16 apply to all government jobs?
A4: Yes, Article 16 applies to all government jobs, whether in the central government, state governments, or any local or public authority.
Q5: Are there any exceptions to the right to equality in public employment under Article 16?
A5: Yes, Article 16 allows for certain exceptions or special provisions to be made for the advancement of socially and educationally backward classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other underrepresented groups.
Q6: What are the specific provisions mentioned in Article 16 regarding reservations?
A6: Article 16(4) allows the State to make reservations in public employment for the aforementioned socially and educationally backward classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other underrepresented groups.
Q7: Can reservations be made based on factors other than backwardness or underrepresentation?
A7: Article 16(4) permits reservations to be made based on factors such as backwardness, inadequacy of representation, and overall administrative efficiency.
Q8: Is there a maximum limit on reservations under Article 16?
A8: Yes, as per Article 16(4), reservations in public employment cannot exceed 50% except in certain exceptional circumstances.
Q9: Can the government relax age limits and other qualifications for reserved categories under Article 16?
A9: Yes, the government is allowed to relax age limits, educational qualifications, and other criteria for reserved categories as per Article 16(4) and 16(4A).
Q10: Can Article 16 be amended?
A10: Yes, Article 16 can be amended through the constitutional amendment process, which requires the approval of both houses of Parliament and ratification by the majority of state legislatures. However, any amendments should be consistent with the fundamental principles of equality and non-discrimination.