पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार-

पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार – भारत का संविधान।
अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हए भी, कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्यक्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा–
(क) यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था; और
(ख) (i) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है; या
(ii) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 को या उसके पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है :
परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम छह मास भारत के राज्यक्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।
यहां पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता अधिकारों को लेकर कुछ मुख्य बातें दी गई हैं:
- पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी?
अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, अगर उसके माता-पिता या दादा-दादी भारत में जन्मे थे, जैसा कि पहले के कानून में बताया गया था। - 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी?
अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया है, तो उसे नागरिकता मिलेगी, अगर वह भारत में थोड़े समय के लिए रहता है। - 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी?
जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता पाने के लिए एक खास प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्हें सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी के पास जाकर आवेदन करना होगा। - क्या नागरिकता पाने के लिए भारत में छह महीने से ज्यादा समय तक रहना जरूरी है?
अगर कोई व्यक्ति अपने आवेदन से पहले छह महीने से कम समय तक भारत में नहीं रहा है, तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। - क्या प्रवासी को भारत में स्थायी रूप से रहना जरूरी है?
हां, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आने वाले लोगों को नागरिकता पाने के लिए भारत में थोड़ा समय रहना जरूरी है। इसके बाद आने वाले लोगों को नागरिकता पाने के लिए सरकार की तय प्रक्रिया का पालन करना होगा।