Article 77 of Indian Constitution: भारत सरकार के कार्य का संचालन

Article 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन – Constitution Of India
(1) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी।
(2) राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।
(3) राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा।
Summary of Article 77 Conduct of business of the Government of India
✅ सरल व्याख्या: अनुच्छेद 77 – भारत सरकार के कार्य का संचालन
- भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी।
- राष्ट्रपति के नाम से किए गए आदेशों और दस्तावेजों को एक निश्चित विधि से प्रमाणित किया जाएगा, जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में दी जाएगी।
- ऐसा प्रमाणित आदेश वैध माना जाएगा, चाहे वह वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा किया गया हो या नहीं।
- राष्ट्रपति, शासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने और मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन के लिए नियम बना सकता है।

FAQ on Article 77 Conduct of business of the Government of India
❓ प्रश्न 1: क्या हर सरकारी कार्य राष्ट्रपति करता है?
उत्तर:
नहीं, लेकिन सभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। असल में निर्णय मंत्री परिषद द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति के नाम से कार्यान्वित होते हैं।
❓ प्रश्न 2: क्या राष्ट्रपति के नाम से किया गया हर आदेश वैध माना जाएगा?
उत्तर:
हाँ, यदि कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्रमाणित किया गया है, तो उसकी वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह वास्तव में राष्ट्रपति ने किया या नहीं।
❓ प्रश्न 3: राष्ट्रपति मंत्रियों में कार्य का विभाजन कैसे करता है?
उत्तर:
राष्ट्रपति शासन के सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाता है और उन्हीं नियमों के अनुसार विभिन्न मंत्रियों को अलग-अलग कार्य सौंपता है।