Article 9 of Indian Constitution: विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना

Article 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना – Constitution Of India
यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा।
अनुच्छेद 9 के संदर्भ में कुछ मुख्य FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) निम्नलिखित हैं:
1. अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है, तो क्या वह भारतीय नागरिकता खो देता है?
- हां, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के तहत भारतीय नागरिकता का हकदार नहीं होगा।
2. क्या विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता खोने का कोई विशेष तरीका है?
- अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करता है, तो उसे भारतीय नागरिकता से स्वचालित रूप से वंचित कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रह पाता और उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है।
3. क्या स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता के लिए पुनः आवेदन किया जा सकता है?
हां, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित की है और वह भारत की नागरिकता खो बैठा है, तो वह फिर से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे भारतीय नागरिकता कानून के तहत उचित प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें पुनः नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है।