Section 100 of BNS in Hindi: गैर इरादतन हत्या

गैर इरादतन हत्याBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बेचता है, किराए पर देता है, या अन्यथा निपटान करता है, इस इरादे से कि ऐसे बच्चे को किसी भी उम्र में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध या किसी गैरकानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए नियोजित या उपयोग किया जाएगा। , या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में नियोजित किया जाएगा या ऐसे किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
स्पष्टीकरण 1.—जब अठारह वर्ष से कम आयु की महिला को किसी वेश्या को या वेश्यालय रखने या प्रबंधित करने वाले किसी व्यक्ति को बेच दिया जाता है, किराये पर दे दिया जाता है, या अन्यथा बेच दिया जाता है, तो ऐसी महिला का इस प्रकार निपटान करने वाला व्यक्ति, जब तक कि इसके विपरीत न हो साबित हो गया है, तो यह माना जाएगा कि उसे इस इरादे से ठिकाने लगाया गया है कि उसका उपयोग वेश्यावृत्ति के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “अवैध संभोग” का अर्थ उन व्यक्तियों के बीच यौन संबंध है जो विवाह या किसी संघ या बंधन से एकजुट नहीं हैं, जो हालांकि विवाह की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन समुदाय के व्यक्तिगत कानून या रीति-रिवाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। वे किससे संबंधित हैं या, जहां वे अलग-अलग समुदायों से संबंधित हैं, ऐसे दोनों समुदायों से, उनके बीच एक अर्ध-वैवाहिक संबंध बनता है।