Section 101 of BNS in Hindi

Section 101 of BNS in Hindi

जो कोई अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को इस इरादे से खरीदता है, किराये पर लेता है या अन्यथा कब्ज़ा प्राप्त करता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध या किसी गैरकानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए नियोजित या उपयोग किया जाएगा। या यह जानते हुए कि ऐसे बच्चे को किसी भी उम्र में नियोजित किया जाएगा या ऐसे किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो सात साल से कम नहीं होगी लेकिन जिसे चौदह साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण 1.-कोई भी वेश्या या वेश्यालय चलाने या प्रबंधित करने वाला कोई भी व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम आयु की महिला को खरीदता है, किराये पर लेता है या अन्यथा उसका कब्ज़ा प्राप्त करता है, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, यह माना जाएगा कि उसने ऐसी महिला का कब्ज़ा प्राप्त कर लिया है। इरादा यह था कि उसका उपयोग वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.-“अवैध संभोग” का वही अर्थ है जो धारा 96 में है।