Section 104 of BNS in Hindi

Section 104 of BNS in Hindi

104. जो कोई, आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दण्डित किया जाएगा ।