Section 108 of BNS in Hindi

Section 108 of BNS in Hindi

108. यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के आधार पर दो FAQ:

1. आत्महत्या के लिए उकसाना क्या है और इसके लिए किस प्रकार का दंड दिया जाएगा?

उत्तर: जिस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे धारा 108 के तहत दंडित किया जाएगा। यह दंड: दस साल तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों में से किसी भी प्रकार की सजा हो सकती है।

2. आत्महत्या के लिए उकसाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है?

उत्तर: हां, आत्महत्या के लिए उकसाने पर दोषी व्यक्ति को जुर्माना भी देना पड़ सकता है, इसके अलावा उसे कारावास की सजा भी हो सकती है।

ये FAQ आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 की धारा 108 के तहत दंड की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं।