Section 109 of BNS in Hindi

Section 109 of BNS in Hindi

109. (1) जो कोई, किसी कृत्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा इसमें इसके पूर्व वर्णित है।
(2) जब उपधारा (1) के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन है, तब यदि उपहति कारित करता है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दण्डित किया जाएगा

दृष्टात


(क) य का वध करने के आशय से क उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती, तो क हत्या का दोषी होता। क इस धारा के अधीन दण्डनीय है।
(ख) क सुकुमार अवस्था के किसी शिशु की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में अरक्षित छोड़ देता है। क ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है, यद्यपि परिणामस्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती ।
(ग) य की हत्या का आशय रखते हुए क एक बन्दूक खरीदता है और उसको भरता है। क ने अभी तक अपराध नहीं किया है। य पर क बन्दूक चलाता है। उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, और यदि इस प्रकार गोली मार कर वह य को घायल कर देता है, तो वह उपधारा (1) के पश्चातवर्ती भाग द्वारा उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय है।
(घ) विष द्वारा य की हत्या करने का आशय रखते हुए क विष खरीदता है, और उसे उस भोजन में मिला देता है, जो क के अपने पास रहता है क ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया है। क उस भोजन को य की मेज पर रखता है, या उसको य की मेज पर रखने के लिए य के सेवकों को परिदत्त करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

BNS धारा 109 – हत्या का प्रयत्न

भारतीय न्याय संहिता (BNS) – धारा 109

अपराध: हत्या का प्रयत्न (Attempt to Murder)

1. मूल पाठ (Original Text)

2. सजा का फ्लोचार्ट (Flow Chart)

  • हत्या का प्रयत्न
    (धारा 109)
    • सामान्य व्यक्ति
      (Ordinary Person)
      • चोट नहीं लगी
        (No Hurt)
        • 10 वर्ष तक जेल
          + जुर्माना
      • चोट लगी
        (Hurt Caused)
        • आजीवन कारावास
          या
          10 वर्ष जेल + जुर्माना
    • आजीवन कैदी
      (Life Convict)
      • चोट लगी
        (Hurt Caused)
        • मृत्युदंड (फाँसी)
          या
          शेष जीवन के लिए कैद

3. महत्वपूर्ण दृष्टांत (Illustrations)

दृष्टांत स्थिति कानूनी निष्कर्ष
(क) क ने य पर गोली चलाई, यदि य मर जाता तो हत्या होती। दोषी: यह हत्या का प्रयत्न है।
(ख) क ने शिशु को मारने के आशय से सुनसान जगह छोड़ा। दोषी: भले ही शिशु न मरे, आशय के कारण यह अपराध है।
(ग) क ने बंदूक खरीदी (तैयारी) vs क ने बंदूक चलाई (कृत्य)। खरीदना अपराध नहीं है। चलाना धारा 109 के तहत अपराध है।
(घ) क ने जहर खरीदा vs क ने जहर वाला खाना परोसा। खरीदना केवल तैयारी है। परोसना (Deliver) प्रयत्न है, अतः अपराध है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 | विधिक शिक्षा के उद्देश्य से