Section 11 of BNS in Hindi: एकान्त कारावास।

एकान्त कारावास।Bharatiya Nyaya Sanhita 2023
जब भी किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के तहत अदालत को उसे कठोर कारावास की सजा देने की शक्ति है, तो अदालत अपनी सजा से यह आदेश दे सकती है कि अपराधी को किसी भी हिस्से या हिस्से के लिए एकान्त कारावास में रखा जाएगा। कारावास जिसके लिए उसे सज़ा सुनाई गई है, निम्नलिखित पैमाने के अनुसार कुल मिलाकर तीन महीने से अधिक नहीं, अर्थात्: – (ए) यदि कारावास की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी तो एक महीने से अधिक नहीं;
(बी) दो महीने से अधिक नहीं, यदि कारावास की अवधि छह महीने से अधिक होगी और एक वर्ष से अधिक नहीं होगी;
(सी) यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक होगी तो तीन महीने से अधिक नहीं।