Section 132 of BNS in Hindi: लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल

लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल | Bharatiya Nyaya Sanhita 2023
132. जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक है, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा है, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, Section 132 (Attack or criminal force to prevent a public servant from performing duties) में वर्णित प्रावधान के बारे में 5 महत्वपूर्ण FAQs:
- इस प्रावधान का उद्देश्य क्या है?
- इसका उद्देश्य लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप या आक्रमण से बचाना है। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, जब वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा होता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।
- यह प्रावधान किसे लागू होता है?
- यह प्रावधान लोक सेवकों पर लागू होता है, जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न का सामना करते हैं।
- इस अपराध के लिए दंड क्या होगा?
- इस अपराध के लिए आरोपी को दो साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों में से कोई भी सजा हो सकती है।
- यह प्रावधान कब लागू होता है?
- यह प्रावधान तब लागू होता है जब लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा हो और उसे किसी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप या बल का सामना करना पड़े।
- इसमें अपराध के उदाहरण क्या हो सकते हैं?
- यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी पर हमला करता है जब वह किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, या किसी अन्य सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में रुकावट डालने के लिए बल प्रयोग करता है, तो यह अपराध माना जाएगा।