Section 151 of BNS in Hindi

Section 151 of BNS in Hindi

जो कोई भी भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की किसी भी वैध शक्ति का प्रयोग करने या किसी भी तरीके से प्रयोग करने से रोकने के लिए प्रेरित या मजबूर करने के इरादे से हमला करता है या गलत तरीके से रोकता है, या गलत तरीके से प्रयास करता है आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से रोकना, या भयभीत करना, या भयभीत करने का प्रयास करना, ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही दंडित किया जाएगा। जुर्माने का भागी होगा.