Section 156 of BNS in Hindi: लोक सेवक स्वेच्छा से राज्य या युद्ध कैदी को भागने की इजाजत दे रहा है

लोक सेवक स्वेच्छा से राज्य या युद्ध कैदी को भागने की इजाजत दे रहा हैBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज्य कैदी या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में रहते हुए, स्वेच्छा से ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से भागने की अनुमति देता है जहां ऐसा कैदी कैद है, तो उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।