Section 157 of BNS in Hindi

Section 157 of BNS in Hindi

जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज्य कैदी या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में रहते हुए, लापरवाही से ऐसे कैदी को कारावास के किसी भी स्थान से भागने पर मजबूर करता है, जहां ऐसा कैदी कैद है, तो उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।