Section 164 of BNS in Hindi

Section 164 of BNS in Hindi

जो कोई, इसके बाद अपवाद के रूप में, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में एक अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक ने त्याग दिया है, ऐसे अधिकारी, सैनिक, नाविक या एयरमैन को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अपवाद.—यह प्रावधान उस मामले पर लागू नहीं होता है जिसमें आश्रय भगोड़े के पति या पत्नी द्वारा दिया गया है।