Section 165 of BNS in Hindi

Section 165 of BNS in Hindi

किसी व्यापारिक जहाज का मालिक या प्रभारी व्यक्ति, जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना का कोई भी भगोड़ा छिपा हुआ है, इस तरह के छिपाव से अनभिज्ञ होते हुए भी, अधिकतम दंड के लिए उत्तरदायी होगा। तीन हजार रुपये, यदि उसे इस तरह के छिपाव के बारे में पता था, लेकिन ऐसे स्वामी या प्रभारी व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्य की कुछ उपेक्षा के लिए, या जहाज के बोर्ड पर अनुशासन की कुछ कमी के लिए।