Section 168 of BNS in Hindi: सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग की जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन ले जाना

सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग की जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन ले जानाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या हवाई सेवा में सैनिक, नाविक या वायुसैनिक न होते हुए, ऐसे सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी पोशाक या प्रतीक के समान कोई पोशाक पहनता है या कोई चिन्ह रखता है। यह माना जा सकता है कि वह ऐसा सैनिक, नाविक या वायुसैनिक है, तो उसे तीन महीने तक की कैद या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।