Section 171 of BNS in Hindi: चुनाव में अनुचित प्रभाव

चुनाव में अनुचित प्रभावBharatiya Nyaya Sanhita 2023
(1) जो कोई भी स्वेच्छा से किसी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने का अपराध करता है।
(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो भी-
(ए) किसी भी उम्मीदवार या मतदाता, या किसी भी व्यक्ति, जिसमें उम्मीदवार या मतदाता का हित है, को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है; या
(बी) किसी उम्मीदवार या मतदाता को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह या कोई भी व्यक्ति जिसमें वह रुचि रखता है, दैवीय नाराजगी या आध्यात्मिक निंदा का पात्र बन जाएगा या बना दिया जाएगा, के स्वतंत्र अभ्यास में हस्तक्षेप माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार या मतदाता का चुनावी अधिकार, उपधारा (1) के अर्थ के अंतर्गत।
(3) चुनावी अधिकार में हस्तक्षेप करने के इरादे के बिना सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा या मात्र अभ्यास या कानूनी अधिकार, इस धारा के अर्थ में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।