Section 172 of BNS in Hindi

Section 172 of BNS in Hindi

जो कोई किसी चुनाव में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर मतपत्र के लिए आवेदन करता है, चाहे वह जीवित हो या मृत, या फर्जी नाम पर, या जिसने ऐसे चुनाव में एक बार मतदान किया हो, उसी चुनाव में मतपत्र के लिए आवेदन करता है। उसका अपना नाम, और जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से मतदान के लिए उकसाता है, खरीदता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में प्रतिरूपण का अपराध करता है:

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसे किसी निर्वाचक के लिए प्रॉक्सी के रूप में मतदान करने के लिए उस समय लागू किसी भी कानून के तहत अधिकृत किया गया है, जहां तक कि वह ऐसे निर्वाचक के लिए प्रतिनिधि के रूप में मतदान करता है।