Section 176 of BNS in Hindi

Section 176 of BNS in Hindi

जो कोई उम्मीदवार के लिखित सामान्य या विशेष अधिकार के बिना किसी सार्वजनिक बैठक के आयोजन, या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन, या किसी अन्य तरीके से प्रचार या खरीद के उद्देश्य से खर्च करता है या अधिकृत करता है। ऐसे उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दस हजार रुपये तक बढ़ सकता है:

बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति बिना प्राधिकार के दस रुपये से अधिक का कोई ऐसा खर्च नहीं करता है, तो उस तारीख से दस दिनों के भीतर, जिस दिन ऐसे खर्च किए गए थे, उम्मीदवार से लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लेता है, तो उसे ऐसा खर्च किया हुआ माना जाएगा। उम्मीदवार का अधिकार.