Section 177 of BNS in Hindi

Section 177 of BNS in Hindi

जो कोई तत्समय प्रवृत्त किसी कानून या कानून की शक्ति वाले किसी नियम द्वारा चुनाव में या उसके संबंध में किए गए खर्चों का लेखा-जोखा रखने की अपेक्षा करता है, तो ऐसे लेखा-जोखा रखने में विफल रहता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है.