Section 179 of BNS in Hindi

Section 179 of BNS in Hindi

जो कोई राजस्व, मुद्रा-नोट या बैंक-नोट के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए किसी जाली या नकली सिक्के, स्टांप को बेचता है या वितरित करता है, या किसी अन्य व्यक्ति से खरीदता है या प्राप्त करता है, या अन्यथा तस्करी करता है या असली के रूप में उपयोग करता है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह जाली या नकली है, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।