Section 182 of BNS in Hindi: करेंसी नोट या बैंक नोट जैसे दस्तावेज़ बनाना या उपयोग करना

करेंसी नोट या बैंक नोट जैसे दस्तावेज़ बनाना या उपयोग करनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
(1) जो कोई ऐसा दस्तावेज़ बनाता है, या बनवाता है, या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को वितरित करता है, जो किसी भी तरह से या किसी भी तरह से मिलता-जुलता है, या इतना लगभग मिलता-जुलता है कि धोखा देने के लिए गणना की जाती है, किसी भी करेंसी-नोट या बैंक-नोट पर जुर्माना लगाया जाएगा जो तीन सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी दस्तावेज़ पर दिखाई देता है, जिसे बनाना उप-धारा (1) के तहत अपराध है, किसी कानूनी बहाने के बिना, किसी पुलिस-अधिकारी को नाम और पता बताने से इनकार कर देता है। जिस व्यक्ति द्वारा इसे मुद्रित किया गया या अन्यथा बनाया गया, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो छह सौ रुपये तक हो सकता है।
(3) जहां किसी व्यक्ति का नाम किसी दस्तावेज़ पर दिखाई देता है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति पर उप-धारा (1) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है या उस दस्तावेज़ के संबंध में उपयोग किए गए या वितरित किए गए किसी अन्य दस्तावेज़ पर, यह तब तक हो सकता है जब तक कि इसके विपरीत न हो साबित हो गया है, तो यह मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने दस्तावेज़ बनवाया है।