Section 186 of BNS in Hindi

Section 186 of BNS in Hindi

(1) जो भी—

(ए) जानबूझकर कोई फर्जी स्टांप बनाता है, उसका लेनदेन करता है या बेचता है, या जानबूझकर किसी डाक प्रयोजन के लिए किसी फर्जी स्टांप का उपयोग करता है; या
(बी) बिना किसी वैध कारण के, कोई काल्पनिक स्टाम्प अपने कब्जे में रखता है; या
(सी) बिना कानूनी बहाने के, कोई फर्जी टिकट बनाने के लिए कोई डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक बढ़ सकता है।

(2) कोई भी काल्पनिक टिकट बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा कोई भी टिकट, डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री जब्त की जा सकती है और यदि जब्त की जाती है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

(3) इस धारा में “काल्पनिक स्टाम्प” का अर्थ है डाक शुल्क की दर दर्शाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला कोई भी स्टाम्प, या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टाम्प की कोई प्रतिकृति या नकल या प्रतिनिधित्व, चाहे वह कागज पर हो या अन्यथा। उस उद्देश्य के लिए।

(4) इस खंड में और धारा 176 से 179, और धारा 181 से 183 दोनों में, “सरकारी” शब्द, जब डाक की दर को दर्शाने के उद्देश्य से जारी किए गए किसी भी टिकट के संबंध में या उसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है। , धारा 2 के खंड (11) में किसी भी बात के बावजूद, भारत के किसी भी हिस्से में या किसी विदेशी देश में कार्यकारी सरकार को प्रशासित करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों को शामिल माना जाएगा।