Section 187 of BNS in Hindi

Section 187 of BNS in Hindi

जो कोई, भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में कार्यरत रहते हुए, उस टकसाल से जारी किसी भी सिक्के को वजन से भिन्न वजन या संरचना का बनाने के इरादे से कोई कार्य करता है, या जो करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य है उसे छोड़ देता है। या कानून द्वारा निर्धारित कंपोजीशन के लिए, किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।