Section 188 of BNS in Hindi

Section 188 of BNS in Hindi

जो कोई भी, वैध प्राधिकार के बिना, भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी भी टकसाल से कोई सिक्का बनाने वाला उपकरण या उपकरण निकालेगा, उसे किसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। .