Section 188 of BNS in Hindi: टकसाल से सिक्का बनाने के उपकरण को गैरकानूनी तरीके से लेना

टकसाल से सिक्का बनाने के उपकरण को गैरकानूनी तरीके से लेनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई भी, वैध प्राधिकार के बिना, भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी भी टकसाल से कोई सिक्का बनाने वाला उपकरण या उपकरण निकालेगा, उसे किसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। .