Section 192 of BNS in Hindi

Section 192 of BNS in Hindi

जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से, या स्वेच्छा से कुछ भी करके, जो कि गैरकानूनी है, किसी व्यक्ति को उकसाता है या यह जानते हुए कि इस तरह के उकसावे के कारण दंगा करने का अपराध किया जाएगा, यदि परिणामस्वरूप दंगा का अपराध किया जाता है, तो उसे उकसाना होगा। ऐसे उकसावे के लिए, किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा; और यदि दंगा करने का अपराध नहीं किया जाता है, तो किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।