Section 198 of BNS in Hindi

Section 198 of BNS in Hindi

जो कोई, एक लोक सेवक होते हुए, जानबूझकर कानून के किसी भी निर्देश की अवज्ञा करता है, जिस तरह से उसे ऐसे लोक सेवक के रूप में आचरण करना है, ऐसा करने का इरादा रखता है, या यह संभावना जानता है कि वह ऐसी अवज्ञा से कारण बनेगा। किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने पर साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
A, न्यायालय द्वारा Z के पक्ष में सुनाई गई डिक्री को संतुष्ट करने के लिए निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए कानून द्वारा निर्देशित एक अधिकारी होने के नाते, जानबूझकर कानून के उस निर्देश की अवज्ञा करता है, यह जानते हुए कि वह संभवतः Z को चोट पहुंचा सकता है। A इस धारा में परिभाषित अपराध किया है.