Section 199 of BNS in Hindi

Section 199 of BNS in Hindi

जो कोई भी, लोक सेवक होने के नाते,—

(ए) जानबूझकर कानून के किसी भी निर्देश की अवज्ञा करता है जो उसे किसी अपराध या किसी अन्य मामले की जांच के उद्देश्य से किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता से रोकता है; या
(बी) जानबूझकर, किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए, उस तरीके को विनियमित करने वाले कानून के किसी अन्य निर्देश की अवज्ञा करता है जिसमें वह ऐसी जांच करेगा; या
(सी) धारा 64, धारा 65 धारा 66, धारा 67, धारा 68 के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 174 की उप-धारा (1) के तहत उसे दी गई किसी भी जानकारी को रिकॉर्ड करने में विफल रहता है। धारा 71, धारा 73, धारा 76, धारा 122 या धारा 141 या धारा 142 के तहत कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना होगा। .