Section 200 of BNS in Hindi

Section 200 of BNS in Hindi

जो कोई भी अस्पताल, सार्वजनिक या निजी, चाहे वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो, का प्रभारी होने के नाते, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 449 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा। एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।