Section 201 of BNS in Hindi

Section 201 of BNS in Hindi

जो कोई, एक लोक सेवक होने के नाते, और ऐसे लोक सेवक होने के नाते, किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की तैयारी या अनुवाद का आरोप लगाता है, उस दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उस तरीके से तैयार करता है, तैयार करता है या अनुवाद करता है जिसे वह जानता है या मानता है। गलत, कारित करने का इरादा रखते हुए या यह जानते हुए कि वह किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।