Section 203 of BNS in Hindi

Section 203 of BNS in Hindi

जो कोई, एक लोक सेवक होने के नाते, और ऐसे लोक सेवक के रूप में कानूनी रूप से बाध्य है, कुछ संपत्ति खरीदने या उसके लिए बोली लगाने के लिए नहीं, उस संपत्ति के लिए खरीद या बोली लगाता है, या तो अपने नाम पर या दूसरे के नाम पर, या संयुक्त रूप से, या दूसरों के साथ शेयरों में, साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा; और संपत्ति, यदि खरीदी गई, जब्त कर ली जाएगी।