Section 206 of BNS in Hindi: समन या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार होना

समन या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार होनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई किसी लोक सेवक, जैसे कि लोक सेवक, ऐसे समन, नोटिस या आदेश जारी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है, से सम्मन, नोटिस या आदेश की कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाता है, –
(ए) एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से;
(बी) जहां ऐसा समन या नोटिस या आदेश व्यक्तिगत रूप से या एजेंट द्वारा उपस्थित होने के लिए है, या किसी न्यायालय में दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए है, उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। दस हजार रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है।