Section 208 of BNS in Hindi

Section 208 of BNS in Hindi

जो कोई किसी लोक सेवक से सम्मन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा की कार्यवाही के अनुपालन में किसी निश्चित स्थान और समय पर व्यक्तिगत रूप से या किसी एजेंट द्वारा उपस्थित होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, ऐसे लोक सेवक के रूप में, उसे जारी करने के लिए , जानबूझकर उस स्थान या समय पर उपस्थित होने से चूक जाता है या उस स्थान से, जहां वह उपस्थित होने के लिए बाध्य है, उस समय से पहले चला जाता है जिस समय उसके लिए प्रस्थान करना वैध है,–-

(ए) एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से;
(बी) जहां समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा के लिए किसी न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या एजेंट द्वारा उपस्थित होना हो, तो छह महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास, या जुर्माना जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। .

रेखांकन

(ए) ए, कानूनी रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य है, उस न्यायालय से जारी एक सम्मन का पालन करते हुए, जानबूझकर उपस्थित होने से चूक जाता है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
(बी) ए, एक जिला न्यायाधीश के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण, उस जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए सम्मन का पालन करते हुए जानबूझकर उपस्थित होने से चूक जाता है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।