Section 211 of BNS in Hindi

Section 211 of BNS in Hindi

जो कोई, किसी भी लोक सेवक को किसी भी विषय पर कोई नोटिस देने या जानकारी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण, जानबूझकर ऐसी सूचना देने या ऐसी जानकारी देने से कानून द्वारा अपेक्षित तरीके और समय पर चूक जाता है, –

(ए) एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से;
(बी) जहां किसी अपराध के घटित होने के संबंध में नोटिस या सूचना देने की आवश्यकता है, या किसी अपराध के घटित होने को रोकने के लिए या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक है, वहां एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा दी जाएगी। छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों;
(सी) जहां नोटिस या जानकारी देने की आवश्यकता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 447 के तहत पारित आदेश द्वारा की जाती है, जिसमें छह महीने तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। एक हजार रुपये तक, या दोनों के साथ।