Section 212 of BNS in Hindi

Section 212 of BNS in Hindi

जो कोई, किसी भी लोक सेवक को किसी भी विषय पर जानकारी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, वह उस विषय पर जानकारी को सत्य मानकर प्रस्तुत करता है, जिसे वह जानता है या उसके गलत होने का विश्वास करने का कारण रखता है,–-

(ए) को साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा;
(बी) जहां वह जानकारी जो वह किसी अपराध के घटित होने के संबंध में देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, या किसी अपराध के घटित होने को रोकने के उद्देश्य से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक है, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास की सजा हो सकती है। जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

रेखांकन

(ए) ए, एक भूमिधारक, अपनी संपत्ति की सीमा के भीतर एक हत्या के कमीशन के बारे में जानते हुए, जानबूझकर जिले के मजिस्ट्रेट को गलत सूचना देता है कि मौत सांप के काटने के परिणामस्वरूप दुर्घटनावश हुई है। ए इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है।
(बी) ए, एक गांव का चौकीदार, यह जानते हुए कि पड़ोस में रहने वाले जेड के घर में डकैती करने के लिए अजनबियों का एक बड़ा समूह उसके गांव से गुजरा है, और यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 28 है, 2023 निकटतम पुलिस स्टेशन के अधिकारी को उपरोक्त तथ्य की शीघ्र और समय पर जानकारी देने के लिए, जानबूझकर पुलिस अधिकारी को गलत सूचना देता है कि संदिग्ध व्यक्तियों का एक समूह एक अलग स्थान पर एक निश्चित दूर के स्थान पर डकैती करने के उद्देश्य से गांव से होकर गुजरा है। दिशा। यहां ए इस खंड के उत्तरार्ध में परिभाषित अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण.-धारा 209 में और इस धारा में “अपराध” शब्द में भारत के बाहर किसी भी स्थान पर किया गया कोई भी कार्य शामिल है, जो यदि भारत में किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किसी भी धारा के तहत दंडनीय होगा, अर्थात् 97, 99, 172 , 173, 174, 175, 301, धारा 303 के खंड (बी) से (डी), धारा 304, 305, 306, 320, 325 और 326 और “अपराधी” शब्द में कोई भी व्यक्ति शामिल है जिस पर दोषी होने का आरोप है ऐसा कोई कृत्य.