Section 215 of BNS in Hindi

Section 215 of BNS in Hindi

जो कोई भी अपने द्वारा दिए गए किसी भी बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, जब कानूनी रूप से सक्षम लोक सेवक द्वारा उस बयान पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है कि वह उस बयान पर हस्ताक्षर करेगा, तो उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो तीन हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से।