Section 216 of BNS in Hindi

Section 216 of BNS in Hindi

जो कोई किसी लोक सेवक या कानून द्वारा ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान दिलाने के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी विषय पर सत्य बयान करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा कानूनी रूप से बाध्य किया जाता है, ऐसे लोक सेवक या पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति को, इस बात को छूता हुआ देता है। विषय, कोई भी कथन जो झूठा है, और जिसे वह जानता है या झूठ मानता है या सच नहीं मानता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और इसके लिए उत्तरदायी भी होगा। अच्छा।