Section 221 of BNS in Hindi: लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना

लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई भी स्वेच्छा से किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो दो हजार पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। .