Section 224 of BNS in Hindi

Section 224 of BNS in Hindi

जो कोई किसी लोक सेवक को, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसका मानना है कि उस लोक सेवक का हित है, चोट पहुंचाने की धमकी देता है, उस लोक सेवक को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए, या किसी भी कार्य को करने से रोकने या विलंब करने के लिए। ऐसे लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों के अभ्यास से संबंधित कृत्य के लिए दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।