Section 232 of BNS in Hindi

Section 232 of BNS in Hindi

(1) जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को उसके व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के व्यक्ति या प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की धमकी देता है, जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है, उस व्यक्ति को झूठा सबूत देने के इरादे से, कारावास से दंडित किया जाएगा। या तो एक अवधि के लिए विवरण जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट झूठे साक्ष्य के परिणामस्वरूप निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है, तो मौत या सात साल से अधिक की कैद की सजा दी जाती है, धमकी देने वाले व्यक्ति को उसी सजा और सजा से दंडित किया जाएगा। ऐसे निर्दोष व्यक्ति को उसी प्रकार और उसी सीमा तक दंडित किया जाता है और सजा दी जाती है।