Section 241 of BNS in Hindi: दस्तावेज़ को सबूत के तौर पर पेश करने से रोकने के लिए उसे नष्ट करना

दस्तावेज़ को सबूत के तौर पर पेश करने से रोकने के लिए उसे नष्ट करनाBharatiya Nyaya Sanhita 2023
जो कोई किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को गुप्त या नष्ट कर देता है, जिसे वह अदालत में या किसी लोक सेवक के समक्ष वैध रूप से आयोजित किसी कार्यवाही में सबूत के रूप में पेश करने के लिए कानूनी रूप से मजबूर किया जा सकता है, या ऐसे पूरे या किसी हिस्से को मिटा देता है या अपठनीय बना देता है। दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उपरोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश करने या उपयोग करने से रोकने के इरादे से, या उसके बाद उसे कानूनी रूप से बुलाया जाएगा या उस उद्देश्य के लिए उसे पेश करने की आवश्यकता होगी, कारावास से दंडित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अवधि के लिए जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।